अधिनियम के तहत विगत 03 माह में 5 लाख 50 हजार कर्मचारियों को कराया गया पंजीकृत
विभिन्न विभागों में भविष्य में कोई भी कान्टैªक्ट होने पर वर्कसाइट के कर्मियों को भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के दिये गये निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त न करने वाले ऐसे समस्त कर्मचारियों को कर्मचारी नामांकन योजना-2017 के अन्तर्गत नामांकन कराने हेतु विशेष अभियान आगामी जून माह तक चलाया जाये। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नामांकन अभियान-2017 के अन्तर्गत आच्छादित करने पर ऐसे कर्मचारियों को नियोजक को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विभिन्न उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत देय कर्मचारी अनुदान तथा दाण्डिक प्रभार से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कर्मचारियों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिये गए हैं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में क्षेत्रीय समिति ई0पी0एफ0 बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में जमा भविष्य निधि धनराशि ब्याज सहित, कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने या सेवा से पृथक होने पर भुगतान की व्यवस्था है, जिसके अतिरिक्त कर्मचारी स्वयं या परिवारीजन की बीमारी, विवाह, शिक्षा तथा भवन निर्माण के लिये अग्रिम धनराशि निकाल सकता है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि तथा आयु पूर्ण होने पर कर्मचारी को तथा मृत्यु की दशा में परिवारीजनों को न्यूनतम 01 हजार रूपये तथा अधिकतम 7 हजार 500 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान प्राप्त होगा।
श्री भटनागर ने बताया कि कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-1976 के अन्तर्गत सेवारत रहते हुये कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारीजनों को अधिकतम 6 लाख रूपये तक की धनराशि बीमा के रूप में प्राप्त होने की व्यवस्था है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों यथा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बरेली, आगरा, मेरठ अथवा ई0पी0एफ0ओ0 की वेबसाइट मचपिदकपंण्हवअण्पद से समन्वय स्थापित कर अपने-अपनेे विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों /संगठनों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को तद्नुसार भविष्य निधि एवं पेशन लाभ प्रदान करने की कार्यवाही प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आर0के0तिवारी ने बताया कि अधिनियम के तहत विगत 03 माह में 5 लाख 50 हजार कर्मचारियों को पंजीकृत कराया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में भविष्य में कोई भी कान्टैªक्ट होने पर वर्कसाइट के कर्मियों को भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित विभागों से अद्यतन प्रगति की जानकारी आगामी 31 मई तक प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, श्रम श्री आर0के0 तिवारी सहित सम्बन्धित विभाग के भारत सरकार के अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।