जिलाधिकारी श्री जी0एस0प्रियदर्शी ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है कि किसान का गेहूं मानक के अनुरूप न होने के कारण यदि क्रय केन्द्र पर क्रय नहीं हो पा रहा है तो उस कृषक का नाम व मोबाइल नम्बर ले लिया जाये तथा एक रजिस्टर व्यवस्थित कर उसमें गेहूॅं क्रय न होने का स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी, सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी, जिसके द्वारा गेहूं अस्वीकृत किया गया है। मण्डी सचिव (यदि गेहूं मण्डी समिति में अस्वीकृत किया गया तो मण्डी सचिव, जिला कृषि अधिकारी द्वारा नामित किसान तथा सम्बन्धित कृषक जिसका गेहूं अस्वीकृत किया गया है समिति के सदस्य होगें।
जिलाधिकारी ने बताया कि समिति द्वारा 48 घण्टे में ऐसे प्रकरण का निस्तारण करेगी तथा समिति द्वारा लिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा कार्यालय में एक रजिस्टर व्यवस्थित का ऐसे समस्त सन्दर्भो को अंिकत किया जायेगा।