घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं लघु उद्योगों के
लिए विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना को मंजूरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी निम्न एवं मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं लघु उद्योगों के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू, वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को विद्युत के मूल बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत अधिभार माफ करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप, जो सिंचाई हेतु विद्युत का उपभोग करते हैं, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत अधिभार माफ करने के साथ ही, भुगतान हेतु 04 किश्तों की सुविधा दी गई है, जिसमें प्रथम किश्त बकाए का 25 प्रतिशत या रुपए 10,000 जो भी अधिक हो। द्वितीय किश्त बचे बकाए का एक तिहाई, तृतीय किश्त बचे बकाए का एक तिहाई और चतुर्थ किश्त बचे बकाए का एक तिहाई। दूसरी से चैथी किश्तों का भुगतान दो माह के अंतराल में किया जा सकेगा।
लघु उद्योगों को मूल बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत अधिभार में माफी की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अधिभार माफी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु समयावधि भी निर्धारित की गई है। शहरी, शहरी वाणिज्यिक, शहरी निजी संस्थान तथा शहरी निजी नलकूप के लिए योजना प्रारम्भ की तिथि से 45 दिन, ग्रामीण, ग्रामीण वाणिज्यिक, ग्रामीण निजी संस्थान तथा ग्रामीण निजी नलकूप को योजना प्रारम्भ की तिथि से 60 दिन एवं लघु उद्योग के लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों के खाते में दिसम्बर, 2016 तक छोटे और मझोले, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान (75 किलोवाॅट से कम), लघु एवं मध्यम उद्योगों, विद्युत उपभोक्ताओं से 15,100.67 करोड़ रुपए धनराशि वसूली जानी थी। मंत्रिपरिषद के इस फैसले से विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।