किसानों के निजी नलकूप के क्षतिग्रस्त ट्रांसफाॅर्मर को विभागीय वाहन से 48 घण्टे में बदला जाएगा
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफाॅर्मर को बदलने की नई व्यवस्था को मंजूरी प्रदान कर दी है। नवीन व्यवस्था 01 मई, 2017 से लागू की जाएगी। इस निर्णय के तहत, किसानों का विद्युत देयक बकाया नहीं होने की दशा में, उनके निजी नलकूप के क्षतिग्रस्त ट्रांसफाॅर्मर को विभागीय वाहन से 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसान को निजी नलकूप का क्षतिग्रस्त ट्रांसफाॅर्मर स्वयं उतार कर वर्कशाॅप लाना पड़ता है।
नई व्यवस्था में विभागीय वाहन निविदा द्वारा वर्कशाॅप डिवीजन में ही अनुबन्धित किए जाएंगे तथा उनके नियंत्रण में रहेंगे। सभी वाहनों में जी0पी0एस0 माॅनीटरिंग सिस्टम उपलब्ध रहेगा। ट्रांसफाॅर्मर के क्षतिग्रस्त होने पर विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर वर्कशाॅप द्वारा जिस क्षमता का ट्रांसफाॅर्मर क्षतिग्रस्त हुआ है उसी क्षमता का ट्रांसफाॅर्मर वाहन द्वारा, ट्रांसफाॅर्मर क्षतिग्रस्त होने के स्थान पर भेजा जाएगा। सम्बन्धित लाइनमैन/संविदा कर्मचारी उस स्थान में सम्बन्धित फीडर का शट-डाउन लेकर उपलब्ध रहेगा। वाहन के साथ मौजूद टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित लाइनमैन/संविदा कर्मचारी के समन्वय से पुराना क्षतिग्रस्त ट्रांसफाॅर्मर उतार लिया जाएगा तथा मरम्मतशुदा ट्रांसफाॅर्मर स्थापित कर दिया जाएगा।