मंत्रिपरिषद ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2013 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए वर्ष 2017 एवं 2018 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई। इसका लाभ वर्ष 2013 की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 में जिन अभ्यर्थियों का अंतिम अवसर था, उन्हें आयु सीमा बढ़ाए जाने के कारण, वर्ष 2017 तक प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर विद्यमान है। परन्तु वर्ष 2013 में आयु सीमा बढ़ने का लाभ उन अभ्यर्थियों को, जिनकी आयु 39 वर्ष या इससे अधिक थी, उनके लिए केवल एक अवसर वर्ष 2013 की परीक्षा सम्मिलित होने का विद्यमान रहा। इस सम्बन्ध में प्रतियोगी छात्रों/अभ्यर्थियांे द्वारा लगातार की जा रही मांग के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया। प्रेस वार्ता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद के इस फैसले से लगभग 40 हजार नौजवानों को लाभ होगा।