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मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुये ऐसी आबकारी दुकानों को शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सालयों, धार्मिक स्थलों एवं बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित संयुक्त टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर ही स्थानान्तरण कराना हो सुनिश्चित: मुख्य सचिव

Posted on 06 April 2017 by admin

  • प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध की जाये कड़ी कार्यवाही: राहुल भटनागर
  • स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराने हेतु  जनपदीय अधिकारी आम लोगों से स्थापित करें सीधा संवाद: मुख्य सचिव
  • मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित न होने वाली तथा  आबकारी नियमों के तहत संचालित आबकारी दुकानों की लूट-पाट एवं  आगजनी की घटनायें कतई नहीं होनी चाहिये: राहुल भटनागर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने प्रदेश के समस्त
मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों सहित आबकारी अधिकारियों को
कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक
कार्यवाहियां स्थानीय स्तर पर समय से सुनिश्चित कराने में कोई कोताही न बरती
जाये। उन्होंने कहा कि जनपदीय अधिकारी आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर
स्थानीय स्तर पर उठायी जा रही समस्याओं का समाधान नियमानुसार प्राथमिकता से
कराना सुनिश्चित करें।
श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित अथवा इनकी सर्विस लेन से 500 मीटर की
दूरी तक स्थित आबकारी दुकानों को शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सालयों, धार्मिक
स्थलों एवं बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर स्थानान्तरण सुनिश्चित कराने हेतु
राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित संयुक्त टीम
द्वारा स्थल का निरीक्षण कर ही स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने
कहा कि उपयुक्त स्थान चिन्हित न होने पर स्थानान्तरित न होने की स्थिति पर मा0
उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ऐसी आबकारी
दुकानों को तत्काल बंद करा दिया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम
से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित न
होने वाली तथा आबकारी नियमों के तहत संचालित आबकारी दुकानों की लूट-पाट एवं
आगजनी की घटनायें कतई नहीं होनी चाहिये।
श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी जनपद में अवैध शराब की तस्करी,
निर्माण एवं बिक्री होने तथा जहरीली शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने
पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी
जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनपदीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि
बेहतर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित
निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मा0
उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आच्छादित न होने वाली तथा उ0प्र0
आबकारी नियमावली-2008 के नियमों के तहत संचालित होने वाली आबकारी दुकानों की
लूट-पाट एवं आगजनी की घटनायें रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर कठोर कदम उठाये
जायें।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख
सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा, पुलिस महानिदेशक श्री जावीद अहमद, आबकारी आयुक्त
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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