मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न मार्गों पर स्थित पाण्टून पुलों पर पथकर वसूली समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है।
उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम-1878 की धारा-15 के तहत पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-66293ग/33-3-31बी(10)/65 दिनांक 23 सितम्बर, 1974 तथा अधिसूचना संख्या-221/33-3-232/78 दिनांक 05 मई, 1995 को सार्वजनिक नौकाघाटों, जिसमें नौकाओं, पाण्टूनों या बेड़ों का पुल, झूला पुल, उड़न पुल और अस्थायी पुल तथा किसी नौघाट के पहुंच मार्ग और उतराई स्थान पर पथकर की वसूली की जाती है।
वर्तमान में राज्य में 67 फेरी/पाण्टून पुल स्थापित/प्रान्तीयकृत है। पाण्टून पुलों का प्रयोग ज्यादातर गांव की गरीब जनता द्वारा किया जाता है, जो पथकर देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके दृष्टिगत जनहित में सम्बन्धित विज्ञप्ति एवं अधिसूचना को पथकर की वसूली के लिए लागू न करने का निर्णय लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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