मंत्रिपरिषद ने वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत गन्ने की अगेती एवं सामान्य प्रजातियों में 10 रुपए प्रति कुन्तल तथा सामान्य एवं अनुपयुक्त प्रजातियों में 5 रुपए प्रति कुन्तल का अन्तर रखते हुए, वर्तमान पेराई सत्र के लिए राज्य परामर्शित मूल्य की दरें निर्धारित की गई हैं। अगेती प्रजातियों के लिए 315 रुपए प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 305 रुपए प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए 300 रुपए प्रति कुन्तल का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पेराई सत्र 2016-17 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली कटौती की दर को, गत वर्ष की भांति 8.75 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। पेराई सत्र 2016-17 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के अनुसार निर्धारित देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को एकमुश्त किया जाएगा।
चीनी मिलों को वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में, गन्ना क्रय कर व चीनी पर प्रवेश कर से कोई छूट तथा सोसाइटी कमीशन की शासकीय प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही, गन्ना किसानों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हित के दृष्टिगत इस पेराई सत्र हेतु सोसाइटी कमीशन की दर अंकन 4.50 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित की गई है। तद्नुसार उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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