उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा 27 सितम्बर से 26 अक्टूबर तक हड़ताल की गयी थी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि इस हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित कर्मियों की अनुपस्थिति को उनके अवकाश खाते में देय उपार्जित अवकाश की अवधि से समायोजित करते हुये उतनी अवधि का अवकाश वेतन उन्हें प्रदान किया जाये। यदि किसी कर्मचारी के खाते में अवकाश शेष नहीं है, तो शेष अवधि का वेतन, भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुये, अग्रिम के रूप में प्रदान कर दिया जाये। संगत अवकाश नियमों को इस विशिष्ट प्रकरण हेतु शिथिल माना जायेगा तथा हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान नही माना जायेगा।
प्राविधिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में यदि उपार्जित अवकाश शेष नही है तो उनके प्रकरण पृथक रूप से शासन को संदर्भित किये जायेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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