अपर जिला मैजिस्टेªट नगर पश्चिमी श्री जयशंकर दुबे ने आतिशबाजी लाइसेन्स धारको को निर्देश दिये है कि सुरक्षा सम्बन्धी मानको का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि दीपावली के त्योहार वर्ष 2016 पर आतिशबाजी लाइसेन्स धारको को सरुक्षित अस्थाई रूप से आतिशबाजी की दुकाने स्थापित करने हेतु 14 अक्टूबर 2016 से दीपावली समाप्ति 31 अक्टूबर 2016 तक की अवधि के लिए ऐेशबाग थाना बाजारखाला स्थित गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी इण्टर कालेज के मैदान में पुलिस अधीक्षक नगर पश्चिमी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी की आख्या के अनुसार तथा मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार विस्फोटक नियमावली-2008 में निर्दिष्ट प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करने की शर्ताे के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है।
उन्होने बताया कि उक्त स्थल का निरीक्षण नियमित अन्र्तराल पर अपर नगर मजिस्टेªेट-6, क्षेत्राधिकारी बाजार खाला एवं अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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