लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश को श्री कृष्ण कुमार सचान, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र मडियाॅहू, जौनपुर के विरूद्ध इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि श्री सचान द्वारा वर्ष 2007 से 2011 की अवधि में ज्ञानोदय शिक्षण एवं मानव उत्थान समिति बनाकर सम्पत्ति अर्जित की। अर्जित सम्पत्ति उनके आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक है। यह भी शिकायत की गयी थी कि श्री सचान की पत्नी ने दिनांक 28.07.2010 को ग्राम चकटोडरपुर में संजय कुमार व विजय कुमार से जो जमीन खरीदी है वह अवैध रूप से किये गये पट्टों की जमीन थी।
लोकायुक्त द्वारा जाॅच करके मुख्यमंत्री जी को यह सिफारिश की गयी थी कि श्री कृष्ण कुमार सचान की वर्ष 2007 से 2011 के मध्य ज्ञानोदय शिक्षण एव मानव उत्थान समिति के नाम से अर्जित की गयी सम्पत्ति और श्री सचान की इस अवधि में हुई आय में अत्यधिक अंतर होने के कारण राज्य सरकार की एजेंसी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में अभियोजन चलाये जाने हेतु अन्वेषण कराया जाय तथा श्री सचान की पत्नी ने जो अवैध पटटेदारों से जमीन खरीदी है उसे राज्य सरकार में निहित किया जाय तथा अवैध रूप से पट्टे करने वाले एवं पट्टों को निरस्त न करने के उत्तरदायी परगनाधिकारी श्री सतीश चन्द्र शुक्ल, श्री प्रह्लाह सिंह व श्री समीर वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
प्रकरण में की गयी कार्यवाही से लोकायुक्त को अवगत न कराये जाने के कारण उन्होंने राज्यपाल को विशेष रिपोर्ट भेजी थी।
प्रकरण में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को सक्षम प्राधिकारी से स्पष्टीकरण ज्ञापन लेकर लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट तथा स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन में रखे जाने के लिए पत्र लिखा गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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