सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह ने केन्द्रीय, राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वैच्छिक प्रकटन के अन्तर्गत ऐसे मतदाताओं से अनुरोध है कि जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में एक से अधिक स्थानों पर सम्मिलित है वह जहाॅ समान रूप से निवास कर रहे हैं, से भिन्न स्थानों से अपने नामों को हटाने के लिए फार्म-7 स्वयं भरकर संबंधित तहसील के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मतदाता पंजीकरण केन्द्र) अथवा अपने क्षेत्र के बीएलओ को जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण कराना दंडनीय है, जिसके अन्तर्गत एक वर्ष का कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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