मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क आदि की स्थापना हेतु पूर्व में प्रख्यापित नीति में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत 6 नवम्बर, 2013 के शासनादेश द्वारा प्रख्यापित नीति में कई संशोधन किए गए हैं।
संशोधन के अनुसार राज्य/केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना हेतु भूमि के क्रय या पट्टे पर लेने तथा परियोजना से सम्बन्धित समस्त भूमि हस्तान्तरणों पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था यथावत रखी गई है।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना की स्थापना हेतु निर्माण अवधि अथवा 10 वर्ष (जो भी कम हो) राज्य में आयातित की जाने वाली निर्माण वस्तु/सामग्रियों पर, लगने वाले कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना के संचालन की तिथि से मनोरंजन कर में 15 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना के संचालन की तिथि से 15 वर्ष के लिए सुख साधन कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।
प्रख्यापित नीति में थीम बेेस्ड माॅल को भी समाहित करने तथा प्रख्यापित नीति के प्रस्तर-2 में उल्लिखित न्यूनतम क्षेत्रफल 300 एकड़ की बाध्यता को थीम बेस्ड माॅल के मामले में शिथिल करने का प्रावधान किया गया है। थीम बेस्ड माॅल के प्रकरण में अनुमन्यता की संस्तुति हेतु प्रमुख सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
थीम पार्क/अम्यूजमेण्ट पार्क परियोजना में राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम/एस0पी0बी0 अथवा कम्पनी की भागीदारी की सीमा को परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 20 प्रतिशत किया गया है। उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन पूर्व शासनादेश दिनांक 6 नवम्बर, 2013 की तिथि से ही प्रभावी होंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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