Categorized | लखनऊ.

कोटपा अधिनियम के उल्लंधन पर 12 व्यक्तियों पर 5105 रूपये का

Posted on 15 March 2016 by admin

मुख्य चिकित्साधिकारी  डा0एस0एन0एस0 यादव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के इन्फोर्समेण्ट स्क्वायड द्वारा शिक्षा भवन, परिवार कल्याण, बाल महिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज चैराहा एवं चैक क्षेत्र में कार्यवाही की गयी।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि  इन्फोर्समेण्ट रूक्वायड के दल कोटपा अधिनियम- 2003 के उल्लघंन पर 12 व्यक्तियों से कुल 5105=00 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इन्फोर्समेण्ट स्क्वायड के जिला सलाहकार डा0 मयंक चैधरी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री विनोद सिंह यादव एवं पुलिस बज के सदस्य आदि उपस्थित थे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0एन0एस यादव ने बताया कि सचल दल में जिला सलाहकार जि0त0नि0प्र0 डा0 मयंक चैधरी, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिंह यादव एवं पुलिस बल के सदस्यों के साथ छापामारी की कार्यवाही की गयी, जिसमें अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत धूम्रपान करना, धारा-5 के अन्तर्गत सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, धारा-6 (ए) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद की बिक्री तथा धारा-7 के अन्तर्गत बिना चित्रमय चेतावनी प्रदर्शन वाली सिगरेट की बिक्री एवं खुली सिगरेट की बिक्री शामिल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2025
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
-->









 Type in