जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नवनिर्मित ग्राम पंचायतों में अगले महीने तक सभी रिक्त कोटेदारों की दूकानों/उचित मूल्य की दूकानों को नियुक्त करने के निर्देश जारी किये हैं। जिलाधिकरी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन के उपरांत कई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं की रिक्तियां उत्पन्न हो गयी है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लखनऊ में अगामी एक मार्च से प्रभावी हो जायेगा। अतः आवश्यक है कि सभी ग्राम पंचायतों में उचित दर दूकानें कार्यरत हो और वितरण व्यवस्था प्रभावशाली बनी रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि परिसीमन के बाद तहसील बक्शी का तालाब में 30, मोहनलालगंज में 15, मलिहाबाद में 18, सदर में 10 और सरोजिनीनगर में 04 इस तरह कुल 77 उचित दर के विक्रेताओं की नियुक्ति अधिकतम एक माह के अंदर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि कोटेदारों की नियुक्ति ग्राम सभा की खुली बैठक में पूरी पारदर्शिता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाने का निर्देश दिये।
श्री राज शेखर ने कहा कि सभी कोटेदारो एवं वितरकों को निर्देश दिये गये हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए मिट्टी के तेल की पूरी उपलब्धता बनाये रखे। उन्होंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के पास ग्रामीण क्षेत्र में 35 परीक्षा केन्द्र ऐसे हैं जहां मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः एडीएम आपूर्ति सहित सभी उप जिलाधिकारियांे, खण्ड विकास अधिकारियों और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रांे पर प्रधानाचार्य की लिखित मांग पर उस क्षेत्र की उचित दर विक्रेता अधिकतम 10 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध करा दे जिससे परीक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा होने न पाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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