जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने जनपद के समस्त कार्यालयध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों से कहा है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनमानस के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कु-प्रभाव के सम्बन्ध में लोगो को जागरूक करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त करने एवं कोटपा अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय परिसर में साइनेज बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा है कि जो व्यक्ति कार्यालय परिसर में तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने हुए उत्पाद का सेवन करते हुए पाया जाये, उनके विरूद्ध कोटपा के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। इस हेतु जुर्माने एवं चालान रसीद बुक मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ के कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित एन0सी0डी0 सेल/ तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के डिस्ट्रिक्ट कन्सलटेन्ट डा0 मयंक चैधरी कार्या0 नं0- 0522-6530666/मो0 नं0- 9454196846 से प्राप्त किया जा सकता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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