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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नई रोस्टर व्यवस्था लागू- जिलाधिकारी

Posted on 02 January 2016 by admin

जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नई रोस्टर व्यवस्था/ समय सारिणी के अनुसार खाद्यान्न चीनी एवं मि0तेल के वितरण की व्यवस्था को जनपद में पारदर्शी एवं सुदृढ किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर करने निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद हेतु आवंटित खाद्यान्न का ब्लाकवार आंबटन माह की प्रत्येक  तीन तारीख तक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कर दिया जायेगा। खाद्यान्न उठान करने वाली संस्था एस0एफ0सी0 द्वारा 08 तारीख तक भारतीय खाद्य निगम में धनराशि जमाकर 10 तारीख तक  भारतीय खाद्य निगम द्वारा एस0एफ0सी0 के पक्ष में रिलीज आर्डर (आर0ओ0) अवश्य जारी कर दिया जायेगा। उन्होने बताया कि विभिन्न योजनाओं से आच्छादित योजना का गेहूं/चावल/चीनी का उठान भारतीय खाद्य निगम/चीनी मिलों से 11 तारीख से आरम्भ कर दिया जायेगा। उचित दर विक्रेता द्वारा सम्बन्धित ब्लाक गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह की प्रथम तिथि से 20 तारीख तक खाद्यान्न का मूल्य विभाग में जमा कराया जायेगा। आवंटन माह में पूर्ववर्ती माह की 21 तारीख से 30/31 तारीख तक आवश्यक वस्तु निगम के ब्लाक गोदामों से उचित दर विक्रेता द्वारा गेहूं/चावल/चीनी की पूरी आवंटित मात्रा का उठान एक साथ किया जायेगा, उक्त व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि माह में वितरित होने वाले खाद्याान्न व चीनी आदि वस्तुए उचित दर विक्रेता की दुकानों पर माह की पहली तारीख से ही वितरण हेतु उपलब्ध रहेगी।
उन्होने बताया कि तेल कम्पनियां यह सुनिश्चित करेगी की वितरण माह के पूर्ववर्ती माह की 20 तारीख तक शत-प्रतिशत मि0तेल का उठान हो जाये। थेक विक्रेता द्वारा उचित दर विक्रेता को एक बार में अधिकतम् 2400 लीटर तक की तेल निर्गत किया जायेगा, जिन मामलों में आवंटन 2400 लीटर से अधिक हो, उनमे नियमानुसार 03 माह में परीक्षण कर दूसरी उचित दर की दुकान खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक थोक विक्रेता के पास न्यूनतम 40 किलो ललीटर मि0तेल की भण्डारन क्षमता अनिवार्य है, उचित दर विक्रेता द्वारा मि0तेल एवं खाद्यान्न के वितरण का कार्य यथा सम्भव एक तिथि में किया जायेगा, ताकि उपभोक्ताओं को उचित दर दुकान पर माह में एक ही बार जाना पडे।
उन्होने बताया कि खाद्यायुक्त की अनुमति से किसी भी थोक विक्रेता का अनुचित रूप से आवंटन उसी आयल कम्पनी के अधिक आवंटन वाले थोक विक्रेताओं से समानुपातिक रूप से कटौती कर दूर की जायेगी। उचित दर विक्रेताओं को समीपवर्ती मिट्टी के तल के थोक विक्रेता से ही सम्बन्ध किया जायेगा। उन्होने बताया कि प्रथम स्टेज में  खाद्यान्न/चीनी के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/चीनी मिलो से ब्लोक स्तरीय गोदामों पर पहुंचने का सत्यापन, मिट्टी के तल के प्रथम स्टेज के सत्यापन का कार्य जिलाधिकारी द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मिट्टी तेल के डिपो से उठाकर जितनीबार टैंकर से थोक विक्रेता के भूमिगत टैंक में डाला जाये, तत्समय सत्यापन अधिकारी उपस्थित रहेगे। तिथिवार मि0तेल की आमद/प्राप्ति को इन्वायस पर अंकित करके थोक विक्रेता को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि  दूसरी स्टेज में ब्लाक गोदाम से उचित दर विक्रेता द्वारा दर विक्रेता को खाद्यान्न/चीनी के उठान का शत-प्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित आपूर्ति निरीक्षक द्वारा किया जायेगा, मि0तेल की दूसरी स्टेज में थोक विक्रेता के यहां से उचित मि0तेल की निकासी के समय जिलाधिकारी द्वारा नामित पूर्ति निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सत्यापन किया जायेगा।  उन्होने बताया कि तीसरी स्टेज में खाद्यान्न एवं चीनी उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुंच गयी है इसका सत्यापन सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/लेखपाल द्वारा आवंटन माह की 01 तारीख तक प्रत्येक दशा मे कर लिया जायेगा, सत्यापन के उपरान्त ही उचित दर विक्रेता द्वारा लाभार्थियों को उक्त सामग्री का वितरण किया जायेगा। ग्रामीण/ शहरी उचित दर विक्रेता के कार्य स्थल पर वितरण की तिथि में लेखपाल/ग्राम पंचायत कर्मी उपस्थित रहेगे और इनके द्वारा निर्धारित सत्यापन किया जायेगा पात्र राशन काड धारको को ही निर्धारित मात्रा में मि0तेल वितरित किया जायेगा।
उन्होने बताया कि  लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न चीनी एवं मि0तेल का राशन कार्ड में वितरण आवंटन माह को 5 से 20 तक विक्रेतावार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थित में कैम्प कराकर किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि  तैनात पर्यवेक्षणीय अधिकारी से वितरण को पूरी रिपोर्ट ली जायेगी, तथा उनके कार्यो का रैण्डम सैम्पुलिंग के आधार पर चंकिंग करायी जायेगी रैण्डम चेकिंग के समय जिन

पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के कार्यो में शिथिलता या उदासीनता पायी जायेगी ऐसे अधिकारियो/कर्मचारियों के खिलाफ सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक अधिकारी द्वारा तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि रैण्डम चेकिंग हेतु अधिकारियों की डयूटी लगायी गई है जो अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में रेण्डम चेकिंग करके वस्तुस्थिसति से अवगत करायेगें। उन्होने बताया कि  विकास खण्ड बी0के0टी0, चिनहट(आंशिक) एवं नगर पंचायत बी0के0टी0/इटौंजा/महोना हेतु उपजिलाधिकारी बी0के0टी0, विकास खण्ड काकोरी, चिनहट(आंशिक) एवं नगर पंचायत काकोरी हेतु उपजिलाधिकारी सदर, विकास खण्ड मलिहाबाद, माल, एवं नगर पंचायत मलिहाबाद हेतु उपजिलाधिकारी मलिहाबाद, विकास खण्ड मोहनलालगंज, गोसाईगंज एवं नगर पंचायत नगराम/अमेठी/गोसाईगंज हेतु उपजिलाििधकारी मोहनलालगंज, विकास खण्ड सरोजनीनगर हेतु उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर, समस्त शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, तथा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी को डयूटी लगाई गयी है जो क्ष्ज्ञेत्र भ्रमण के दौरान उचित दर विक्रेताओं की वितरण व्यवस्था को देखने के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा तैनात ऐसे अधिकारीगण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के क्रिया कलापो पर भी नजर रखेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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