यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के निदेशक मण्डल की 289वीं बैठक दिनंाक 28.12.2015 को श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार एवं अध्यक्ष यू0पी0एस0आई0डी0सी0 लि0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। निदेशक मण्डल की पिछली बैठक में लिये गये निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निगम द्वारा की गई कार्यवाही से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया।
क. राजकीय सेवा में पत्नी व पति दोनों के कार्यरत् होने पर दोनों का मकान किराये भत्ता अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनंाक 11.02.2015 को अंगीकृत करने तथा प्रशासनिक कार्यालय आदेश जारी करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को अधिकृत किया गया जिसके अनुपालन में उक्त से सम्बन्धित कार्यालय आदेश दिनंाक 31.08.2015 को जारी कर दिया गया है।
ख. जनपद-कानपुर नगर में मेगा लेदर कलस्टर हेतु गांव सभा भूमि के पुर्नग्रहण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया जिसके अनुपालन में ग्राम मगरासा एवं कुरौना बहादुर नगर की 42.048 हेक्टेयर गांव सभा पुर्नग्रहीत भूमि का मूल्य जिलाधिकारी, कानपुर को प्रेषित कर जमा करा दिया गया है तथा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पुर्नग्रहीत भूमि का राजस्व अभिलेखों में निगम के पक्ष में नामान्तरण करने तथा भूमि का कब्जा यू0पी0एस0आई0डी0सी0लि0 को प्रदान करने हेतु तहसीलदार सदर, कानपुर नगर को निर्देशित कर दिया गया है।
1. निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य 250 एकड़ तथा व्यय रू0 38,163.00 लाख के सापेक्ष सितम्बर, 2015 तक भू अर्जन 1428.112 एकड़ तथा व्यय रू0 14,584.00 लाख हुआ है। इसके अतिरिक्त भूमि विकास, भूमि आवंटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्ति आदि हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर, 2015 तक उपलब्धियों की धीमी गति को देखते हुये लक्ष्य प्राप्ति हेतु उक्त मदों में तेजी लाने के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।
2. औद्योगिक टाउनशिप ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव की भूमि एवं विकास के विभिन्न मदों से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया जिसके अनुसार ट्रांस गंगा परियोजना की कुल परियोजना लागत रू0 3,523.08 करोड़ है तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार ट्रांस गंगा में एकल आवासीय भूखण्डों की स्वीकृत दर रू0 18,000/- प्रति वर्ग मीटर तथा औद्योगिक भूखण्डों की लागत रू0 10,850/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
3. प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर के क्रियान्वयन तथा रख-रखाव हेतु यू0पी0एस0आई0 डी0सी0लि0 द्वारा एस0पी0वी0 (ैच्टद्ध ष्न्च् च्संेजपब ब्पजल क्मअमसवचउमदज ब्वतचवतंजपवद स्जकण् गठित की गई है जिसके सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया-
शासनादेश संख्या 1679/77-4-15-एसआईडीसी-31/14 दिनंाक 31.07.2015 के अनुपालन में निगम द्वारा गठित की गई एस0पी0वी0 (ैच्टद्ध ष्न्च् च्संेजपब ब्पजल क्मअमसवचउमदज ब्वतचवतंजपवद स्जकण् के नाम पर निदेशक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति तथा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर के स्थापनार्थ तथा भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति हेतु प्लास्टिक सिटी की 274.45 एकड़ भूमि एस0पी0वी0 के नाम होनी चाहिए। अतः इस प्रयोजन हेतु उक्त भूमि एस0पी0वी0 के पक्ष में हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
4. निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न एकीकृत औद्योगिक नगरी परियोजनायें प्रस्तावित है जिनमें ट्रांस गंगा सिटी-उन्नाव, सरस्वती हाई टेक सिटी-इलाहाबाद तथा प्लास्टिक सिटी-औरेया प्रमुख परियोजनायें है। इन परियोजनाओं में औद्योगिक भूखण्डों के साथ-साथ आवासीय भूखण्डों की भी उपलब्धता है। इन परियोजनाओं में निगम द्वारा पूर्व में आवासीय भूखण्डों के लिये निगम के नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों/प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/शासन के औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिये 5 प्रतिशत तथा मा0 विधायकों तथा सांसदों/ज्यूडिशयरी सेवकों के लिये 2 प्रतिशत भूखण्ड सशर्त आरक्षित किये गये थे।
शासन, ज्यूडिशियल सर्विसेज, प्रेस आदि का निगम की योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिगत करते हुये उपरोक्त व्यवस्था को ठतवंकइंेम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इस क्रम में विभिन्न वर्गो हेतु आरक्षण निम्नवत् प्रस्तावित किया गया हैः-
क्र0सं0 वर्ग प्रतिशत
1 सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत
2 उद्यमी वर्ग/सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् इकाई के कार्मिक (इकाई द्वारा संस्तुत) 27 प्रतिशत
3 उत्तर प्रदेश के सांसद/विधायक (वर्तमान एवं पूर्व) 5 प्रतिशत
4 उ0प्र0 शासन के कार्मिक 5 प्रतिशत
5 निगम के पूर्ण कालिक नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों/प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों हेतु 5 प्रतिशत
6 प्रदेश में बेंच/बार से सम्बन्धित आवेदक 3 प्रतिशत
7 उत्तर प्रदेश में प्रेस से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त पत्रकार 3 प्रतिशत
8 प्रदेश के विकलांग व्यक्ति 2 प्रतिशत
उपरोक्त में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था हाॅरिजेन्टली शासनादेश के अनुसार उपलब्ध रहेगी।
निगम द्वारा वर्तमान में निर्धारित सबलेटिगं चार्ज रू0 1 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के स्थान पर 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। उप विभाजित भूखण्डांे के विकास/मार्केटिंग हेतु निर्धारित अवधि की समाप्ति पर भूखण्डों के विपणन न हो पाने की दशा में अतिरिक्त समय के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से एक वर्ष की अतिरिक्त समयसीमा 1 प्रतिशत उप विभाजन शुल्क बढ़ाते हुये विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
निगम के निदेशक मण्डल के समक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में निगम की विभिन्न सम्पत्तियों की दरों को पुर्नरीक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया है। निदेशक मण्डल से अनुमोदनोपरान्त शासन स्तर पर गठित माॅनिटरिंग एण्ड एम्पावर्ड समिति की स्वीकृति हेतु पुर्नरीक्षित दरें प्रस्तुत की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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