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विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की तृतीय विशेष अभियान 20 को -जिलाधिकारी,

Posted on 19 December 2015 by admin

जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2016 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की तृतीय विशेष अभियान 20दिसम्बर 2015 (रविवार)  को होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जनपद लखनऊ में 1428 मतदान केन्द्रो पर नियुक्त सभी 1428 पदाभिहित अधिकारियों एवं 3237 मतदान स्थलों हेतु नियुक्त सभी 3237 बूथ लेविल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 20 दिसम्बर 2015 को अपने नियत मतदान केन्द्र पर प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक उपस्थित रहेगें और मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण करायेगे तथा नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले फार्मो को प्राप्त करेगें। उन्होने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेविल एजेन्टो एवं मतदान केन्द्र के अन्तर्गत पडने वाले ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जैसे आंगनवाडी वर्कर, आशा, ए0एन0एम0 किसान सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपालों को निर्देश दिये है कि अपने निर्धारित मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर सहयोग करेगें।
जिलाधिकारी ने नियुक्त 326 सुपरवाइजरों को निर्देर्शित किया है कि वे अपने आवंटित मतदान केन्द्रो का प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए कर्मचारियों की उपस्थित सुनिश्चित करायेगे तथा विस्तृत रिपोर्ट अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी  को भेजना सुनिश्चित करेगें। उन्होने कहा कि जो सुपरवाइजर पदाभिहित अधिकारी, बी0एल0ओ0 एवं अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाये जायेंगे उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन निर्धारित मतदान केन्द्रो पर अनिवार्य रूप से कर ले,ं यदि किसी व्यक्ति की आयु 01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की पूर्ण हो रही है अथवा पूर्ण हो चुकी है और उसका नाम निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित नही है तो वह निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, प्रावासी मतदाताओं के नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु प्रारूप-6क, यदि निर्वाचक नामावली में अंकित मृत, शिफटेड अथवा रिपीट नामों को विलोपित कराये जाने हेतु फार्म-7, यदि सम्मिलित नाम मे किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो फार्म-8, यदि सम्मिलित मतदाता उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तन किया हो तो फार्म-8क का प्रयोग करेगें। जिलाधिकारी ने निर्वाचक नामावली को शत प्रतिशत त्रुटिरहित तैयार कराये जाने मे सभी जनपद वासियों से सहयोग की अपेक्षा की है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभय किशोर ने बताया कि  भारत निर्वाचन अर्हता तिथि 01 जनवरी 2016 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 02 नवम्बर से 30 नवम्बर 2015 तक निर्धारित किया गया था जिसे बढाकर  22 दिसम्बर 2015 कर दिया गया है विशेष अभियान की तिथि 20 दिसम्बर 2015 निर्धारित किया गया है।
उन्होने बताया कि विशेष अभियान तिथि 20 दिसम्बर 2015 के आयोजन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो एवं वी0आर0सी0 डाटा इन्ट्री आपरेटर्स की एक संयुक्त बैठक 19 दिसम्बर 2015 की सायंकाल 5 बजे कलेक्टेªट स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गयी है जिसमे सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों,  से प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो एवं वी0आर0सी0 डाटा इन्ट्री आपरेटर्स को भी बैठक की सूचना भेज दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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