लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । धर्मार्थ कार्य विभाग उ0प्र0 शासन के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल द्वारा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को पे्रषित शासनादेश के अन्तर्गत उ0प्र0 के मूल निवासियों को 100 यात्रियों की सीमा तक जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को 10 हजार रूपये की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी। जिसमें आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा हेतु अर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अनुदान , वर्तमान लागू प्रक्रिया के अनुसार यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही प्रदान की जायेगी। किसी व्यक्ति को जीवन में एक ही बार अनुदान दिया जायेगा। यात्रा में सम्मिलित यात्रियों की यात्रा समाप्त होने के पश्चात तीन माह के अन्दर प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
अपरजिलाधिकारी (नगर) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा हेतु अर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के अन्तर्गत यात्री का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान का पूर्ण पता फोन नम्बर सहित, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, यात्रा पर हुये व्यय का विवरण, प्रथम यात्रा है या नहीं, पहचान पत्र, आवेदक के हस्ताक्षर, स्थान व दिनांक सहित, अभिलेखो की छायाप्रतियां किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र भरकर संलग्नकों के साथ कर कलेक्टेªट स्थित न्याय सहायक-3 पटल पर जमा करायें, जिससे आवेदन पत्रों को समय से धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जा सकें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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