मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-5 की जिन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर की दर 1.5 प्रतिशत है उन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर की दर 2 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-5 की वस्तुओं में सीमेन्ट, टायर एवं ट्यूब्स जिसमें ट्रैक्टर के टायर एवं ट्यूब्स शामिल नहीं हैं, एवं प्रोसेस्ड और फ्रोजेन मीट, पोल्ट्री और फिश को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर की दर निर्धारित है। कर की इन दरों में तत्समय से कोई परिवर्तन नही हुआ है। अतिरिक्त कर की यह दर तमिलनाडु में 2 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 2 प्रतिशत, तथा गुजरात में 2.5 प्रतिशत है। अतिरिक्त कर की दर में 0.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने से लगभग 160 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त होना सम्भावित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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