मंत्रिपरिषद ने अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के प्रस्तर 5.7 में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेगा परियोजनाओं के क्षेत्र में विस्तार करते हुए संशोधन किया गया है। इसके्र तहत मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य 200 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की औद्योगिक इकाइयों तथा केवल चिकित्सालयों, मेडिकल/डेन्टल काॅलेजों, शिक्षण संस्थानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली शाॅपिंग विलेज की परियोजनाओं से है, जिसमें इनका विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयां/परियोजनाएं भी सम्मिलित होंगी।
किसी विभाग द्वारा मेगा परियोजनाओं के निवेश हेतु विभागीय नीति न होने की दशा में, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर 5.7 के अंतर्गत परिभाषित मेगा परियोजनाएं आच्छादित होंगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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