मंत्रिपरिषद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अधीन उ0प्र0 अनुसूचित वस्तु व्यापारी (लाइसेंस देना और अपसंचय पर निर्बन्धन) आदेश, 1989 में इक्यानवां संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 01 जून, 2008 द्वारा दालों हेतु निर्धारित स्टाॅक सीमा को भारत सरकार की 30 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा को 30 सितम्बर, 2015 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे सम्बन्धित अधिसूचना के प्रारूप को भी अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत दालों का (समस्त प्रकार की दालों सहित) फुटकर विक्रेता 50 कुन्तल, थोक विक्रेता एवं कमीशन एजेंट 1500-1500 कुन्तल तथा विनिर्माता 30 दिन की उत्पादन क्षमता के समतुल्य स्टाॅक रख सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि दालों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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