मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सचिवालय में वर्ष 1992, 1994/95 व 1998 में सेवा स्थानांतरण के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त तथा कालान्तर में सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त घोषित एवं विनियमित किए गए वैयक्तिक सहायकों (सम्प्रति अपर निजी सचिव) को विशेष परिस्थितियों एवं नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से, पूर्व विभाग की नियमित सेवाओं के दृष्टिगत वेतन संरक्षण तथा पूर्व विभाग में की गई सेवाओं को गणना में लेते हुए स्वीकृत किए गए पदोन्नति वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ को बनाए रखे जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह सुविधा मात्र उक्त कार्मिकों के मामले के लिए ही प्रभावी होगी और इसे अन्य मामलों में दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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