मंत्रिपरिषद ने सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु 11 प्रकार के वस्त्रों की क्रय की अनिवार्यता विषयक व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2014-15 की भांति चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्व की भांति बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है।
इन वस्त्रों का क्रय उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं जैसे श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्त शिल्प विकास एवं विपणन निगम के माध्यम से किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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