मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40 में प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, पूर्व प्रकाशन की शर्त का अनुपालन करते हुए प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015‘ को समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ एवं उनके सम्बन्ध में उनकी आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित किए जाने के बिन्दुओं को अनुमोदित कर दिया है।
प्रस्तावित नियमावली पर आपत्तियां/सुझाव प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ को लिखित रूप में प्रेषित की जाएंगी। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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