उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजना का लाभ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पंजीकृत कारखानों कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों के विवहोत्सव पर कन्यादान के रूप में एकमुश्त धनराशि रू0 15000/- की आर्थिक सहायता निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने पर ही प्रदान की जाएगी।
इस आशय की जानकारी श्री बी0जे0सिंह उप श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ ने आज यहाॅ दी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्रदेश के श्रमिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल दो कन्याओं के विवाह हेतु ही दिया जोयगा। श्रमिकों को अपनी कन्या की शादी की निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व निपधा्ररित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। शादी की तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कन्यादान की राशि उन्हीं श्रमिकों की कन्याओं को दी जाएगी जिन्होंने किसी अधिष्ठाान/कारखाने में कम से कम छः माह लगातार नियमित रूप से सेवा की हो और आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय भी कार्यरत हो। लाभार्थी (कन्या) का खाता पंजाब नेशनल बैंक होना आवश्यक है। कन्या की आयु 18 वर्ष हो। कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण रूप से भरकर अपने क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त कार्यालयों में जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय उप श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com