जनपद के हस्तशिल्पि एवं हस्त शिल्पियों का चिन्हिकरण एवं पंजीकरण, उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार, कच्चे माल की उपलब्धताए एवं हस्तशिल्प विपणन व्यवस्था को सुदृढ बनाने तथा निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित करने एवं हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में सुधार एवं व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 जारी की गयी है जिसके तहत हस्तशिल्पियों के लिए विशेष राज्य स्तरीय हस्तशिल्प सेल का गठन, हस्त शिल्प एवं हस्तशिल्पियों का चिन्हीकरण एवं पंजीकरण, हस्तशिल्प उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार, उत्पादन में बृद्धि कच्चेमाल की उपलब्धता कराना आदि है।
उपायुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने जनपद के उन हस्तशिल्पियों को सूचित किया है जिनके हस्तशिल्प पहचान पत्र नहीं बने है वे कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र 8 कैण्ट रोड कैसरबाग लखनऊ में सम्पर्क कर हस्तशिल्प विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन प्रारूप का आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भर कर आधार कार्ड की छायाप्रति, एक नवीनतम् पासपोर्ट साइज फोटो तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की छायाप्रति संलग्नकर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक 15 जून 2015 तक अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र 8 कैण्ट रोड कैसरबाग में जमा कर सकते है। ताकि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर प्रदान की जाने वाली हस्तशिल्प सुविधाओं का लाभ लेने के पात्र बन सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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