उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम आदमी बीमा योजना का अपने जनपद में प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। ताकि जन सामान्य को इस महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी योजना की जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिले में सभी पात्र परिवारों को चिन्हित कर उनका शत-प्रतिशत बीमा आच्छादन कराया जाना सुनिश्चित करते हुए बीमा दावों एवं छात्रवृत्ति का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में आम आदमी बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा भी सुनिश्चित की जाय।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियो को परिपत्र निर्गत कर दिए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लाक स्तर तथा ग्राम स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि भूमिहीन परिवारों को समुचित लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने इस योजना का प्रचार-प्रसार प्रदेश के सभी जिलों में हर ग्राम में किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने विकास खण्ड, तहसील, जिला एवं मण्डल स्तर पर होने वाली बैठकों में भी इस योजना के बारे में नागरिकों को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त भूमिहीन परिवारों को चिन्हित करते हुए इसकी सूचना कार्यदायी संस्था जीवन बीमा निगम को उपलब्ध करा दी जाय। और निगम द्वारा समयबद्ध रूप से सभी पात्र व्यक्तियों का बीमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्तियों की सूचना राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से पाक्षिक रोक से निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जाय।
श्री रंजन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन एवं निर्धन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं उन्हें तात्कालिक सहायता पहुँचाने की यह एक अत्यन्त जनहितकारी योजना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी बीमा योजना शासन के विकास एजेण्डा में सम्मिलित है जिसकी शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है तथा प्रदेश स्तर पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के भूमिहीन व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने हेतु ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया अथवा धनोपार्जन करने वाले का व्यक्ति का बीमा किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीमा का प्रीमियम 200 रूपये है, इसमंें से 100 रूपये राज्य सरकार द्वारा एवं 100 रूपये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीमित व्यक्ति के प्राकृतिक कारणों से मृत्यु पर 30 हजार रूपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 75 हजार रूपये तथा पूर्णतः अपंग होने पर 75 हजार रूपये, आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रूपये सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा लाभान्वित परिवार के अधिकतम दो बच्चों जो क्रमशः कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से छमाही छात्रवृत्ति भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना की विस्तृत रूप रेखा, आवेदन पत्र एवं नामांकन फार्म, दावा प्रपत्र, छात्रवृत्ति दावा प्रपत्र एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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