मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के तहत फुटवियर पर कर की दर युक्तियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत 300 रुपए तक के अधिकतम फुटकर मूल्य के सभी प्रकार के फुटवियर, जिनमें हवाई चप्पल एवं इनके स्ट्रेप भी सम्मिलित हैं, को अधिनियम की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-1 में रखकर करमुक्त कर दिया है, बशर्ते फुटवियर पर ही अधिकतम फुटकर मूल्य अमिट रूप से चिन्हित या उभरा हो। इसके साथ ही, अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 को विलोपित करने का भी निर्णय लिया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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