अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश श्री वी0के0 श्रीवास्तव, के दिशा निर्देशन में श्रमिक दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रमों को ग्राम स्तर के श्रमिको तक पहुंचाने हेतु तथा उनके अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराने तथा उन्हे कानून की सामान्य विधिक जानकारी देने हेतु एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील परिसर बक्शी का तालाब में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सी0डि0 श्री चन्द्रमणि ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी।
इस अवसर पर तहसील के उपजिलाधिकारी द्वारा तथा श्री सी0पी0पाठक, तहसीलदार /सचिव तहसील विधिक सेवा समिति बक्शी का तालाब तथा श्री वीरेन्द्र कुमार अवस्थी, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन, बक्शी का तालाब द्वारा शिविर में विशेष सहयोग किया। मुख्य रूप से श्री चन्द्रमणि, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने भाग लिया। इस अवसर पर सैकडों की संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।
इस अवसर पर श्री सी0पी0पाठक तहसीलदार/सचिव तहसील विधिक सेवा समिति, बक्शी का तालाब द्वारा अपने सम्बोधन में कहा कि क्षेत्रीय जनता को छोटे-छोटे कार्यो के लिए अपने मुकदमों को लकर शहर जाने की आवश्यकता नही है, वह अपने मुकदमो का निस्तारण तहसील में विधिक सेवा समिति के माध्यम से तहसील मे करा सकते है। तहसील में निर्धन व्यक्तियों के मुकदमों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं का पैक्नल भी बना हुआ है जो उनके श्रम, आपराधिक, दीवानी, राजस्व तथा सभी प्रकार के मुकदमों में निःशुल्क पैरवी करने को तत्पर है। कई बार जनसामान्य को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वह कानून का लाभ नहींप्राप्त कर पाते है इसी कारण विधिक जानकारी देने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ग्राम स्तर पर तहसील स्तर पर किया जाता है। इस अवसर पर लोक अदालत का आयोजन कर 31 दाखिल-खारिज वादों का भी निस्तारण किया जाये।
श्री चन्द्रमणि, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने सम्बोधन में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं, प्रीलिटिगेशन लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालतों, मेडिएशन सेन्टर आदि के कार्य एवं उनसे होने वाले लाभ के विषय में श्रमिको, जनसामान्य को अवगत कराया। उन्होने बताया कि लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण के उपरान्त कोई अपील नहीं की जाती है तथा दीवानी मामलों में लगायी गयी कोर्ट फीस न्यायालय द्वारा वापस हो जाती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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