उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय कार्य दिवस में आमंत्रित किये जाते है।
इस आशय की जानकारी अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0)/ जिला प्रबन्धक अनुगम लखनऊ ने आज यहां दी। उन्होने बताया कि स्वतः रोजगार योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मा0मनी ऋण के रूप में तथा अधिकतम् रू0 10000/- अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है।
उन्होने बताया कि नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्ग मी0 के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हो, आवेदन करने के लिए पात्र होगे, इसकी परियोजना लागत रू0 78000/- है जिसमे रू0 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होने बताया कि लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना के अन्तर्गत धोबी समाज के लोगों को रू02.16 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। जिसमे रू0 2.06 लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा रू0 10000/- अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होने बताया कि उपरोक्त सभी योजनाओं के आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 विकास भवन, द्वितीय तल सर्वोदयनगर इन्दिरानगर लखनऊ से प्राप्त कर सकते है। कार्यालय में प्राप्त ऋण आवेदन पत्र के अभ्यथियों का साक्षात्कार प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रातः 11.00 बजे विकास भवन स्थित कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ में होगा यदि उक्त तिथि को अवकाश पड़ता है तो साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय एवं स्थान पर होगा।
अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0)/ जिला प्रबन्धक अनुगम ने आवेदक हेतु पात्रता की शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का बेरोजगार तथा जनपद लखनऊ का स्थायी निवासी हो। आवेदक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू019800/- से अधिक न हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। आवेदक की जाति/ आय तथा निवास प्रमाण- पत्र तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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