अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि जनपद में 25 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा अपरान्ह 01 बजे से 4 बजे तक दो पारियों में बी0एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए महानगर में 30 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। शासन के निर्देशानुसार 25 अप्रैल को उक्त परीक्षा केन्द्रो पर धारा 144 लागू रहेगी। जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास दो सौ मीटर की परिधि में एकत्रित नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, इलैक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जायेगा। यह आदेश 25 अप्रैल की प्रातः 7 बजे से सायः 6 बजे तक उक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास लागू रहेगा। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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