उ0प्र0 शासन के सचिव द्वारा समस्त जिलाधिकारियों केा प्रेषित पत्र के अन्तर्गत उ0प्र0 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी) नियमावली 2014 के अनुपालन में निःशक्तता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने मुख्यचिकित्साधिकारी को निर्देश दिये है कि निःशक्त व्यक्तियों को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर विकलांगता प्रमाण पत्र जिला स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात अधीक्षक स्तर से निर्गत कराना सुनिश्चित करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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