राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहनलालगंज, मलिहाबाद, अलीगंज लखनऊ में संचालित व्यवसायों में सत्र अगस्त 2015 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र हेतु विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों मे कार्यरत कार्मिको/नामित व्यक्तियों से आवेदन 30 अप्रैल 2015 तक आमंत्रित किये जाते है।
प्रधानाचार्य/नाडल अधिकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ श्री राजेन्द्र प्रसाद ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने आवेदन सम्बंधी नियम, शर्ते एवं पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि आवेदक कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत उद्योगों में पूर्णकालिक रूप से कम से कम 02 वर्ष से उद्योगों में कार्यरत हो, आवेदक के पास उद्योग द्वारा नामित किये जाने का प्रदत्त प्रमाण पत्र हो। प्रमाण पत्र का प्रारूप विभाग की बेवसाइट कजमउचण्नचण्दपबण्पद एवं ूूूण्अचचनचण्पदपर उपलब्ध है। आवेदक के पास उद्योग में कम से कम 02 वर्ष की पूर्णकाकलिक सेवा के वेतन भुगतान सम्बन्धी औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र की उपलब्धता/प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
उन्होने बताया कि आवेदक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चिन्हित व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश अर्हता पूर्ण करता हो। प्रदेश स्तर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।नामांकित आवेदक अभ्यार्थियों की अधिक संख्या होने की स्थिति में अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उपरोक्त उद्योगों में कार्यरत आवेदित कर्मचारियों द्वारा 10 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध प्रवेश न पा सकने वाले कर्मचारियों को रा0औ0प्र0संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा/प्रक्रिया में सम्मिलित होने की भी छूट होगी, जिसमे उसे कुल प्राप्तांक के अतिरिक्त 05 वरियता अंक प्राप्त होगें। शेष प्रवेश प्रक्रिया अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। उक्त सीटों पर लिये गये प्रवेश के अन्तर्गत रू06000-00/-(छः हजार मात्र) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षण शुल्क के रूप मे संस्थान में जमा करना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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