उ0प्र0 की समाजवादी पार्टी की सरकार एवं केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री ए0के0 जैन को तीन माह का सेवा विस्तार देकर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए न केवल एक अलोकतांत्रिक कार्य किया है बल्कि कानून की भी धज्जियां उड़ाकर न्यायपालिका का अपमान किया है।
मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि सेवा विस्तार किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जा सकता है यदि उसके विरूद्ध जांच की कार्यवाही लम्बित है। उ0प्र0 कंाग्रेस की पूर्व अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी के घर में आगजनी उस समय के आई0जी0 पुलिस श्री ए0के0 जैन की मौजूदगी में किया गया था। श्री ए0के0 जैन के विरूद्ध सी0बी0सी0आई0डी0 ने कार्यवाही कर भारतीय दण्ड संहिता की अनेक धाराओं में जिसमें धारा 307 भी शामिल है के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार से मांगी है। इसके बावजूद भी भाजपा की केन्द्र सरकार एवं समाजवादी पार्टी की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय केा धता बताते हुए श्री ए0के0 जैन को तीन माह का सेवा विस्तार को मंजूरी प्रदान करके न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है।
केन्द्र एवं राज्य सरकार का यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी आपस में गलबहियां करके प्रदेश का प्रशासन चला रहे हैं और जनता को दिखाने के लिए भाजपा सड़क पर उतरकर सपा सरकार के विरोध का ड्रामा करती है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार रोकने भारतीय जनता पार्टी का का प्रचार मात्र एक चुनावी जुमला था।
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये श्री ए0के0 जैन के सेवा विस्तार सम्बन्धी इस निर्णय की उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी घोर निन्दा करती है तथा मांग करती है कि किस कारण से श्री ए0के0 जैन को सेवा विस्तार दी गयी, कौन सी ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई थीं जिसकी वजह से 28मार्च 2015 को सेवा विस्तार के लिए दिये गये प्रार्थनापत्र पर 30मार्च को सेवा विस्तार दिये जाने हेतु संस्तुति का निर्णय केन्द्र के गृह मंत्रालय एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ले लिया गया, इन कारणों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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