उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी वि0रा0 राजकुमार ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय मतदाता सूची के परिशोधन एवं प्रमाणीकरण के अन्तर्गत स्वैच्छिक प्रकटन कार्यक्रम दिनांक 20-3-2015 से 10-04-15 तक घोषित किया गया है। उन्होंने स्वैच्छिक प्रकटन के अन्तर्गत ऐसे मतदाताओं से अपील की है कि जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में बहुल पंजीकरण है (एक से अधिक) वह जहां वे समान रूप से निवास कर रहे है, से भिन्न स्थानों से अपने नामों को हटाने के लिए फार्म-7 स्वयं भरकर संबंधित तहसील के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मतदाता पंजीकरण केन्द्र) को जमा कर सकते है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के उपबंध के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचक नामावली(वलियों) में बहुल पंजीकरण कराना दंडनीय है, जिसके अन्तर्गत एक वर्ष का करावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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