सहायक श्रमायुक्त प्रभाकर मिश्र ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत आच्छादित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के पंजीकरण /नवीनीकरण किये जाने हेतु 15 अप्रैल 2015 तक शिविरों के माध्यम से विशिष्ट अभियान स्वरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त अवधि में कार्यवाही किये जाने हेतु टीमों का गठन किया गया है।
टीमों द्वारा 01 अप्रैल को बिचपुरी एवं मिढ़ाकुर के लिए मैन बाजार मिढाकुर, 04 अप्रैल रूनकता एवं अकोला के लिए मैन बाचार रूनकता, 06 अप्रैल बटेश्वर हेतु मार्केट बाह,07 अप्रैल को खन्दौली एवं मलपुरा के लिए मुख्य बाजार खन्दौली एवं मलपुरा में , 08 अप्रैल इरादतपुर के लिए इरादत नगर मुख्य बाजार में ,09 अप्रैल को बरहन के मुख्य बाजार में 12 अप्रैल को कागारौल के मुख्य बाजार में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कार्यालय उप श्रम आयुक्त आगरा परिसर में आयोजन किया जायेगा।
प्रत्येक शिविर प्रातः 9ः30 बजे समाप्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय उप आयुक्त आगरा क्षेत्र 32 गार्डन रोड, पर भी स्थाई कैम्प का आयोजन रहेगा। अभियान अवधि में फीस की धनराशि नकद प्राप्त की जायेगी तथा सम्बन्धित सेवायोजक को इसकी प्राप्ति रसीद टी0आर0-385 तुरन्त प्राप्त करायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि गठित टीमें अभियान अवधि में अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों के पंजीयन एवं नवीनी करण हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार करें ताकि व्यापारियों एवं सेवायोजकको प्रेरित कर पंजीयन एवं नवीनीकरण कराया जा सके। शिविर आयोजन स्थल पर बैनर भी प्रदशित किया जायें जिससे जन सामान्य को शिविरों का ज्ञान हो सकें। इस प्रकार लगाये जाने वाले बैनरों पर यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायें कि दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के पंजीयन एवं नवीनीकरण आन लाइन भी किया जा रहा है। जिसका व्यापारी प्रयोग कर सकते है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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