उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2015 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विधेयक को राज्य विधान मण्डल द्वारा पुरःस्थापित/पारित कराकर अधिनियम बनाए जाना प्रस्तावित है।
इसके तहत उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम-1970 की धारा-2 में खण्ड ‘ख’ में उपखण्ड-7 के पश्चात निम्न नये उपखण्डों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
8. जो साहूकारी विनियमन अधिनियम-1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तग्र्रस्त हो।
9. जो विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1966 और भारतीय वन अधिनियम-1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तग्र्रस्त हो।
10. गोवध निवारण अधिनियम-1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्याें में अन्तग्र्रस्त हो।
11. वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौनशोषण, अंग हटाने तथा दुव्र्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुव्र्यापार में अन्तग्र्रस्त हो।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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