Categorized | आगरा

जनपद में 6 मई तक धारा 144 लागू रहेगी

Posted on 12 March 2015 by admin

आगरा जनपद के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, इस क्रम में अपर जिलाधिकारी नगर राजेशकुमार श्रीवास्तव ने शहरी क्षेत्र तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरनाम सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के किसी प्रकार की झांकी, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा, सार्वजनिक मार्गों पर जाम नहीं लगाये जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश आगरा महानगर तथा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघटन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2024
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
-->









 Type in