सहायक श्रम आयुक्त प्रभाकर मिश्र ने अवगत कराया है वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत आच्छादित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के पंजीककरण/नवीनीकरण किये जाने हेतु 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक की अवधि में शिविरों के माध्यम विशिष्ट अभियान स्वरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश श्रम आयुक्त द्वारा दिये गये है। इसी क्रम में जनपद आगरा में दो टीमों का गठन किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कैम्पों का आयोजन करेंगी।
24 एवं 25 फरवरी को टीम एक क्रमशः कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी किरावली, कारगिल पेट्रोल पम्प आगरा, 04,09,12,मार्च को टीम नं0 एक/दो, दो, दो क्रमशः कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी बाह, एत्मादपुर बाजार, जयपुर हाउस मार्केट(निकट ज्वाला टाॅकीज),16,18,एवं 20 मार्च को क्रमशः सौदागर लाईन सदर बाजार,श्रीराम सिनेमा के पास, जैन धर्मशाला, 21,23,25,एवं 27 मार्च को क्रमशः दरेसी नं0-3, फुब्बारा चैक, चमेली देवी धर्मशाला, एवं स्पीड कलर लैव एम0जी0 रोड पर कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि शिविर प्रातः 9ः30 बजे 4ः00 बजे तक कार्य करेंगे। शिविर आयोजन स्थल पर बैनर भी प्रदर्शित किया जायेगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के पंजीयन एवं नवीनीकरण आनलाइन भी किया जा रहा है जिसे लिए वेबसाइड का प्रयोग व्यापारी कर सकते है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com