केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी
सांसद आदर्श ग्राम योजना ;एसएजीवाईद्ध के तहत सांसदों द्वारा अंगीकृत गांवों को अब प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ;पीएमजीएसवाईद्ध के तहत ग्रामीण सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकारए इन आदर्श गांवों में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित या मरम्मत की गई सड़कों का रखरखाव अब राज्य सरकारों द्वारा अनुंशसित मानदंडों तथा पहले निर्धारित पाँच वर्षों की अवधि से आगे भी किया जाएगा। इन संशोधित दिशा निर्देशों को जारी करने का फैसला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में किया गया। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के अनुरूप हैं जिसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयोंध्विभागों को उनके संबंधित केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओंध्कार्यक्रमों के दिशा निर्देशों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है जिससे कि संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने हुए ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दिये जाने में सक्षम बनाया जा सके।
केंद्र ने नए सम्पर्क तथा उन्नयन के लिए उन सड़कों के चयन में प्राथमिकता देने के लिए पीएमजीएसवाई दिशा निर्देशों में संशोधनों को मंजूरी दे दी है जो एसएजीवाई के तहत सांसदों द्वारा पहचानी गई ग्राम पंचायतों में उपयुक्त घरों तक जाती हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के तहतए राज्य सरकारें चुनी हुई ग्राम पंचायतों में सभी उपयुक्त व सुविधाहीन घरों को शामिल करने के लिए व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची ;सीएनसीपीएलद्ध के बावजूद एसएजीवाई के तहत पहचानी गई ग्राम पंचायतों तक जाने वाली सभी सड़कों को प्राथमिकता देंगी। सड़कों के उन्नयन के मामलों में प्राथमिकता उन सड़कों को दी जाएगी जिनके पास एसएजीवाई के तहत पहचानी गई ग्राम पंचायतों में पटरी स्थिति सूचकांक ;पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स यानी पीसीआईद्ध वैल्यू.प् एवं प्प् हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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