मुख्य कोषाधिकारी डा0 अमर सिंह ने सूचित किया है कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर जो आयकर की परिधि में आते है वे वर्ष 2014-15 में प्राप्त की गयी पेंशन/आय से आयकर की कटौती में छूट प्राप्त करने हेतु अपनी बचतों व आय का विवरण, पेन कार्ड की छाया प्रति सहित 20 फरवरी तक कोषागार में अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार के विलम्ब आदि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयकर विवरण तथा पेन कार्ड की छाया प्रति प्राप्त न होने पर आयकर अधिनियम 80 सी, 80 सीसीसी, 80 सीसीडी आदि मेे दी गई छूट को शून्य मानते हुए नियमानुसार आयकर की गणना कर पेंशन से निर्धारित आयकर की कटौती कर ली जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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