प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले जघन्य अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सज़ा दिलाने हेतु ऐसे प्रकरणों मे निरूद्ध अभियुक्तों का जनपदवार विस्तृत डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिये गये है।
इस डाटाबेस मे घटना की तिथि, अभियोग पंजीकृत होने की तिथि एवं उसकी वर्तमान स्थिति, अभियुक्त का पूरा विवरण (नाम पता सहित), अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने की तारीख अथवा उसकी अद्यतन स्थिति आदि का उल्लेख किया जायेगा। इसके लिये शासन द्वारा एक प्रारूप का भी निर्धारण किया गया है।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने उक्त जानकारी देते हुये आज यहा बताया कि इस सम्बन्ध मे पुलिस महानिदेशक अभियोजन को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों मे यह भी कहा गया है कि अभियुक्तों को धारा 376 एवं उप धाराओं मे मा0 उच्च न्यायालय से जमानत दिये जाने के प्रकरणों मे प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये।
प्रमुख सचिव गृह नंे बताया कि इस डाटाबेस की सूचना गृह विभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक अपराध को भी भेजने के निर्देश दिये गये है ताकि पुलिस महानिदेशक एवं शासन स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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