उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि समाजवादी विधवा, विकलांग सहित समस्त पेंशनों की वर्तमान वित्तीय वर्ष की अवशेष माहों की धनराशि पात्र लाभार्थियों के खाते में आगामी फरवरी माह के अन्त तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय कि पात्र लाभार्थियों के पेन्शन की धनराशि प्रत्येक माह उनके खाते में समय से पहुँच जाय। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित पोर्टल पर ग्राम पंचायतवार समस्त लाभार्थियों की सूची अवश्य उपलब्ध हो। उन्होंने छात्रवृत्ति येाजना के अन्तर्गत पात्र छात्रों की छात्रवृत्तियां उनके खाते में आगामी 31 मार्च तक सीधे पहुँचाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि अपात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां कतई प्राप्त न होने पाये तथा पात्र छात्र छूटने भी न पायें। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्तियों के वितरण का रैन्डम चेकिंग कराकर अपात्र छात्रों को सूची से अलग करते हुए सम्बन्धित विद्यालयों एवं छात्रों को ब्लैकलिस्टेड किया जाय। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति एवं पेन्शन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को समय से लाभान्वित कराया जाय और अपात्रों के विरूद्ध अभियान चलाकर सूची से अलग करते हुए संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में समाज कल्याण एवं विकलांगजन विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यू0पी0 डेस्को द्वारा बनाया जा रहा साफ्टवेयर आगामी 15 फरवरी तक एन0आई0सी0 को तत्काल उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था /किसान पेन्शन योजनान्तर्गत लक्षित 2098 समग्र ग्र्रामों के सापेक्ष कुल 132409 लाभार्थियों का चयन किया गया है जिनको वित्तीय वर्ष 2014-15 में संतृप्त कराया जाय। उन्होंने कहा कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु चयनित 2098 ग्रामों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति कराई जाय।
श्री रंजन ने कहा कि भारतवर्ष में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता को समन्वित करते हुए समाज के निर्बल एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन महत्वाकांक्षी येाजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कुल 40 लाख लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत वेबसाइट पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जा रहे लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने कहा कि सभी पंेशनरों के वार्षिक सत्यापन की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करा दी जाय, सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा उसे डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक किया जाये ताकि किसी भी ग्राम पंचायत में वार्षिक सत्यापन के दौरान मृत अथवा अपात्र पाये गये लाभार्थियों की सूचना आम जनता को उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों का मोबाइल नम्बर सिस्टम में अपलोड हो चुका है, उसे एस0एम0एस0 एलर्ट के माध्यम से खाते में धनराशि के अन्तरण की सूचना उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है, को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पारिवारिक लाभ येाजना) अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा में 30 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर सहायता राशि का भुगतान उसके परिवार को कराना सुनिश्चित किया जाये। ।
बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री सुनील कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com