नारी सशक्तिकरण को बढावा देने के लिए परिवार की महिला को मुखिया के रूप में चयन किया जायेगा और पात्र गृहस्थियों की सूची 10 मार्च तक शासन को प्रेषित की जायेगी।
अपर जिलाधिकारी(ना0 आ0) अतुल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 जो कि 01 अप्रैल 2015 से लागू किया जायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र वीपीएल, अन्त्योदय परिवारों का चयन कर उस परिवार की महिला(18 वर्ष से कम उम्र नहीं) को मुखिया बनाया जायेगा, यदि महिला की उम्र 18 से कम है तो उस स्थिति में उसके परिवार के पुरूष सदस्य को मुखिया के रूप में नाम चयन किया जायेगा । जब उस महिला की उम्र 18 पूर्ण हो जायेगी तो राशन कार्ड में उस महिला का नाम ही दर्ज किया जायेगा, जिससे नारी सशक्तिकरण को बढावा भी मिलेगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पात्रों का चयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।उन्होंने बताया कि चयन सूची में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा एसी अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता के जेनरेटर, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो तथा ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक हो, पात्र नहीं होंगे।
शहरी क्षेत्र में उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो तथा ऐसे समस्त सदस्यो की आय रू0 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि 02 फरवरी तक राशन दुकानवार अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूूटी लगाकर उन्हें दो प्रतियों में सूची व सर्वे फार्म उपलब्ध कराया जायेगा। इसके पश्चात 03 फरवरी को राशन दुकानवार सूचियों का प्रकाशन तथा 15 फरवरी तक सत्यापन, संशोधन तथा आपत्तियां और जिन व्यक्तियों का नाम सूची में शामिल नही है उनका आॅन लाइन बिेण्नचण्दपबण्पद पर 03 फरवरी से 20 फरवरी तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।
शासनादेश के अनुरूप किये गये सत्यापन के परिणाम एवं आॅन लाइन आवेदन पत्रों की जांच पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये दुकानवार पात्र एवं अपात्र गृहस्थियों की अन्तिम सूची 27 फरवरी तक पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर 02 मार्च तक, जिले स्तर पर पूरे जनपद की दुकानवार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों की सूची 04 मार्च तक संकलित कर खाद्य आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा 10 मार्च 2015 तक खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा उपर्युक्त डाटा जनपदवार संकलित कर शासन को प्रेषित किया जायेगा।
जिलापूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि पात्रों के चयन के पश्चात इस अधिनियम के अन्तर्गत मोटा अनाज 01 रू0, गेंहॅू 02 रू0 तथा चावल 03 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम 35 किग्रा तक प्रत्येक राशन कार्ड पर उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वे में अनाथ आश्रम, वृद्वा आश्रम,विधवा आश्रम,कुष्ठ आश्रम, एवं मलिन बस्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा ताकि इनमें कोई भी पात्र गृहस्थी चयन की कार्यवाही से वंचित न रह जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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