मंत्रिपरिषद ने रेडियो टैक्सी योजना के अंतर्गत जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक, परिस्कृत सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 124 ‘ख’ के उपनियम-4 के खण्ड ‘क’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत योजना के अंतर्गत संचालन हेतु बिल्कुल नये वाहनों की अनिवार्यता समाप्त कर 50 प्रतिशत वाहन बिल्कुल नये तथा 50 प्रतिशत पुराने वाहन का प्राविधान किया गया है। रेडियो टैक्सी में प्रयुक्त होने वाले 50 प्रतिशत पुराने वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि इस योजना की शुरूआत 22 नवम्बर, 2013 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसे प्रदेश के नगर निगम वाले शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर में लागू किया जाना है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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