उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता नियमावली-2004 में संशोधन करते हुये सभासद के स्थान पर पार्षद कर दिया गया है। साथ ही, पूर्व में इन्हें यात्रा भत्ता के रूप में अनुमन्य 300 रू0 प्रतिमाह की धनराशि को बढ़ाकर 1500 रूपये कर दिया गया है।
इसी प्रकार शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका/नगर पंचायत सभासद यात्रा भत्ता नियमावली-2004 में संशोधन करते हुये सभासदों को मिलने वाले यात्रा भत्ता की धनराशि 200 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है।
नगर विकास विभाग द्वारा संशोधित नियमावलियों की अधिसूचना जारी कर दी गयी हैं। यात्रा भत्ते पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि पार्षदों व सभासदों को नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिये यात्रा भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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