उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा जनहित में संचालित की जा रही 38 सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रियता लाने के निर्देश समस्त विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्षों/मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियेां को दिये हैं।
यह जानकारी संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक बीमा निदेशालय श्री शिवसिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 38 सामाजिक सुरक्षा समूह की बीमा योजनायें निम्नवत हैंः- खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, होमगार्ड्स सामूहिक व्यक्तिगत बीमा योजना, सामूहिक वानिकी दुर्घटना बीमा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरंेश योजना, किसान क्रेडिट कार्डधारकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की जनश्री बीमा योजना, हस्तशिल्पकारों के लिये बीमा योजना, पावरलूम मजदूर के लिये बीमा योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सामूहिक बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना (पुलिस), सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, भूमिहीनों, श्रमिकों की सामूहिक बीमा योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थी के लिए सामूहिक बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा योजना, आटो रिक्शा चालक योजना, तोषण निधि योजना, खलिहान अग्नि काण्ड दुर्घटना बीमा योजना, ग्रामीण समूह बीमा योजना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना, अति निर्धन परिवारों हेतु कुटी बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0ए0आई0एस0) जनश्री बीमा योजना, अंसगठित क्षेत्र श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, भाग्य श्री बाल कल्याण योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, धनवन्तरि जन आरोग्य बीमा योजना, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना, रिक्शा चालक बीमा और अपना रिक्शा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, शिल्पकारों हेतु मुफ्त बीमा एवं पेंशन योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, खेतिहर मजदूर बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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