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सूचना न देने वाले जन सूचनाधिकारी दण्डित

Posted on 20 December 2014 by admin

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न कराने और आर0टी0आई0 आवेदकों को परेशान करने वाले जन सूचना अधिकारियों को दण्डित किया है। उक्त अधिकारियों के विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 तक का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किये हैं।
राज्य सूचना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हाफिज उस्मान ने वादी श्री मनोज कुमार के प्रकरण में प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली के द्वारा आर0टी0आई अधिनियम का उल्लंघन करने तथा आयोग में पेशी पर उपस्थित न होनें के कारण उनके विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 सीमा तक अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। श्री उस्मान ने बी0एस0ए0 द्वारा वादी को परेशान करने के कारण उनके विरूद्ध 5000 रू0 क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के भी आदेश पारित किये हैं।
राज्य सूचना आयुक्त ने मुरादाबाद जनपद के डींगरपुर कुन्दरकी ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जियालाल शर्मा के विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वादी श्री हाजी नूर हसन को अनावश्यक रूप से परेशान एवं सूचना उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम विकास अधिकारी, श्री जियालाल शर्मा, ग्राम पंचायत ठकिया जट, ब्लाक डिलारी, जनपद मुरादाबाद को 10,000 रू0 क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के भी आदेश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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